अंजान आदमी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना गैर-कानूनी है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा66/192 के तहत 2000 रुपए का चालान हो सकता है. अभी-अभी मुंबई के एक लड़के के साथऐसा हो चुका है.