देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई कानूननहीं बना है. लेकिन मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने ये कर दिखाया है. 21 दिसंबर2018 को मणिपुर विधानसभा में मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून बनाया गया है. बिल का नामहै प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018 . इसके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसीभीड़ ने किसी की जान ली तो दोषियों को आजीवन कारावास और पीड़ित परिवार को 5 लाखरुपए तक की मदद दी जाएगी. देश में अपनी तरह का ये पहला प्रयास है.