गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा करने का जो फैसला लिया हैवो मुंबई ट्रायल कोर्ट के विचार के खिलाफ है. मुंबई ट्रायल कोर्ट ने ही साल 2008में इन दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी.स्क्रॉल पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जेल एडवाइज़री समिति के एक सदस्य ने बताया किमुंबई की ट्रायल कोर्ट ने माफी नीति के तहत लगाई याचिका (Remission plea) पररज़ामंदी नहीं दी थी. इस बारे में गुजरात सरकार से सवाल किया गया.पूछा गया किउन्होंने ट्रायल कोर्ट की सलाह के खिलाफ जाकर दोषियों को क्यों रिहा किया? गुजरातके अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार ने कहा,"गुजरात सरकार ने जेल एडवाइज़री बोर्ड के सुझावों के साथ जाने का फैसला किया था.बोर्ड ने कहा था कि दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए. जेल एडवाइज़री कमिटी नेदोषियों के स्वास्थ्य, जेल में उनका व्यवहार और मानसिक स्थिति जैसी चीजों को ध्यानमें रखते हुए फैसला सुनाया है. वहीं ट्रायल कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान जोदेखा-सुना उस आधार पर अपनी राय बनाई होगी." देखिए वीडियो.