तीन राज्यों में चुनावी जीत की खुशी मना रही कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ाझटका दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में हेराल्ड हाउस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिससुनील गौर ने 21 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा है कि असोसिएटेड जनरल को दोहफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. हेराल्ड हाउस मामला इकलौता ऐसा मामलाहै, जिसमें कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सीधेतौर पर शामिल है.