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अब IPL मैच देखना होगा महंगा, नए GST के बाद हजार वाला टिकट अब आपको कितने का पड़ेगा?

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में IPL के टिकट्स को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है.

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4 सितंबर 2025 (पब्लिश्ड: 01:16 PM IST)
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IPL दुनिया की सबसे महंगी और सबसे कामयाब टी20 लीग है. (Photo-PTI)
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भारतीय सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST Slabs) के नए स्लैब लागू किए हैं.  फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में IPL के टिकट्स को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है. फैंस को अब स्टेडियम जाकर IPL मैच देखना और महंगा पड़ने वाला है. आईपीएल मैच की गिनती अब कैसिनो, रेस क्लब और महंगी चीज़ों के साथ की जाएगी. इसे लग्जरी स्लैब में रखा गया है.  मीटिंग में फैसला किया गया है कि आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर 12 प्रतिशत जीएसटी बढ़ाया जाएगा.

बढ़ाया गया जीएसटी स्लैब

 सरकार ने IPL के टिकट्स को लग्जरी माना है. अब तक इन टिकट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था. ये आम क्रिकेट से 10 प्रतिशत ज्यादा था. हालांकि अब नए स्लैब के तहत आईपीएल के टिकट्स पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.

IPL टिकट्स होंगे महंगे

आईपीएल के टिकट्स में बढ़ोत्तरी देखी जाएगी. 1000 रुपए का टिकट अब तक जीएसटी 28 प्रतिशत जीएसटी लगने के बाद 1280 में मिलता था. वहीं नए स्लैब के बाद 1000 रुपए के टिकट की कीमत 1400 रुपए होगी. यानी सीझे 120 रुपए की बढोत्तरी होगी. इसी तरह 500 रुपए का टिकट अब 640 रुपए की जगह 700 रुपए में मिलेगा. वहीं 2000 रुपए का टिकट 2800 का मिलेगा.  फैंस को अब सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि स्टेडियम चार्ज और ऑनलाइन बुकिंग फीस के लिए ज्यादा पैसा देना होगा.

सभी खेल आयोजनों पर नहीं होगा असर

आईपीएल के टिकट्स को लग्जरी एक्टिविटी माना गया है लेकिन आम क्रिकेट मैच पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही रहेगा. इसमें कोई बढ़ोत्तरी नही हुई है. वहीं दूसरी ओर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है. यदि किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजन के टिकट की कीमत 500 रुपये है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. जबकि उससे अधिक के कीमत वाले टिकटों पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा.

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22 सितंबर से लागू नई स्लैब

GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में  सरकार ने 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने का फैसला लिया है. अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब में टैक्स लगेगा. 12% और 28% टैक्स स्लैब में शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी. इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंगे. ये दोनों स्लैब अब 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे.

वीडियो: GST पर सरकार का बड़ा फैसला, अब होंगे सिर्फ दो स्लैब

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