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नेशनल कोच माइनर तीरंदाज के कमरे में घुसा, यौन उत्पीड़न के मामले में हुई 5 साल की जेल

तीरंदाजी के नेशनल लेवल के कोच कुलदीप वेदवान को एक माइनर महिला तीरंदाज के साथ यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है. सोनीपत के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है.

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21 मई 2026 (अपडेटेड: 21 मई 2026, 05:35 PM IST)
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हरियाणा के स्पेशल कोर्ट ने कुलदीप वेदवान को सुनाई जेल की सजा. (Photo-PTI/File)
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तीरंदाजी के नेशनल लेवल के कोच कुलदीप वेदवान को पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) के तहत 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. हरियाणा के सोनीपत के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. कुलदीप को एक माइनर महिला तीरंदाज का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है. 5 साल की सजा के अलावा वेदवान पर 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 

टूर्नामेंट के दौरान की यौन शोषण की कोशिश

द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले कुलदीप वेदवान पर यह मामला अगस्त 2023 से चल रहा है. 15 मई को उन्हें दोषी घोषित किया गया था. इसके बाद एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सिंह ने सजा सुनाई. वेदवान इस समय कस्टडी में हैं.

महिला तीरंदाज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही थीं. वेदवान की फाउंडेशन यहां कोचिंग ऑपरेशंस देख रही थी. यह मामला साल 2023 में सोनीपत में हुए यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का है. महिला तीरंदाज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सोनीपत के साई सेंटर गई थीं, जहां आरोपी कोच भी मौजूद थे. 

पीड़‍िता के मुताबिक, 7 अप्रैल को कोच सुबह चार बजे तीरंदाज के कमरे में पहुंचा. उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. खिलाड़ी ने 15-20 मिनट तक खुद को बचाने की कोशिश की. फिर किसी तरह कमरे से भाग गई. इसके बाद दूसरी महिला एथलीट्स के कमरे में उसने रात बिताई.

खिलाड़ी को दिया गया घटिया ऑफर

खिलाड़ी ने आगे बताया कि कुलदीप वेदवान ने इसके लिए माफी मांगी. एथलीट से यह भी कहा कि इस बारे में किसी को न बताए, नहीं तो उसका करियर खत्म हो जाएगा. इसके बाद कोच लगातार कमरे में रुकने का दबाव डालने लगा. कोच ने कहा कि अगर वह उसके साथ 'कॉपरेट' करती है तो वो उसे बड़े स्तर तक ले जाएगा.

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अप्रैल 2023 के ट्रायल्स के बाद खिलाड़ी का चयन सिंगापुर में होने वाले एशिया कप के लिए हुआ. खिलाड़ी ने अपने परिवार को तब पूरा वाकया बताया. परिवार ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में इसकी शिकायत की. इंटरनल इन्क्वायरी के बाद परिवार को पुलिस कंपलेंट करने की सलाह दी गई. पुलिस ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354A और Pocso Act के सेक्शन 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया. महिला पुलिस ऑफिसर ने मामले की जांच की और इसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पहुंचाया.

कौन हैं कुलदीव वादवान?

कुलदीप वेदवान एक पूर्व नेशवल लेवल तीरंदाज हैं, जो भारतीय सेना छोड़ने के बाद कोच बन गए. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में कई तीरंदाजी अकेडमी खोली हैं. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पैरा-तीरंदाजी एथलीटों को ट्रेनिंग भी देते रहे.

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