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शिखर धवन को धमकाकर लिया पैसा... कोर्ट ने आइशा से कहा ब्याज सहित लौटाओ 5.7 करोड़ रुपये

पटियाला हाउस कोर्ट ने शिखर धवन और उनकी पूर्व पत्नी आइशा मुखर्जी के बीच हुए सभी समझौते रद्द कर दिए हैं. जज ने पाया कि धवन से ये समझौते धमकी, जबरदस्ती, ठगी, धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन के जरिए किए गए थे.

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25 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 25 फ़रवरी 2026, 07:44 PM IST)
Court orders Shikhar Dhawan's ex-wife to return Rs 5.7 cr, cites extortion and trickery
धवन से अलग होने के बाद 2021 से 2024 तक ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने दोनों की प्रॉपर्टी बांटने के कई आदेश दिए. (फोटो- X)

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वीडियो: भारत-पाकिस्तान मैच पर शिखर धवन से सवाल पूछे जाने पर क्या जवाब मिला?

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