केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन - जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में हाथरसगैंगरेप को कवर करने के लिए रास्ते में गिरफ्तार किए जाने के बाद गैरकानूनी गतिविधिरोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था - को ज़मानत मिलने के बाद जेलसे रिहा कर दिया गया है. लखनऊ की एक सत्र अदालत ने कप्पन की जमानत मामले में रिहाईके आदेशों पर हस्ताक्षर किए. उन्हें पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधननिवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दी गई थी. देखिए वीडियो.