5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल370 में बदलाव किए थे. इसके बाद से पूरे जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाए बंदहैं. अब जम्मू और कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाना शुरू किया. बेंच की अगुआईजस्टिस एनवी रमणा कर रहे थे. इसके साथ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवईरहे. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो कहा, उसकी ख़ास बातें आप इस वीडियो में देखिए.