सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action Supreme Court) पर 1 अक्टूबर तकरोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़नहीं होनी चाहिए. हालांकि, आदेश सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.