इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भागमभाग शुरू हो चुकी है. डेडलाइन 31 दिसंबर है. आपसुनते आ रहे हैं कि फाइलिंग से चूके तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है,लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं, जो हर साल इस कन्फ्यूजन में घिरे रहते हैं कि उन्हेंइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी चाहिए या नहीं. इनमें अधिकांश वे नौकरीपेशा लोग भीहैं, जिनकी सालाना सैलरी तो ढाई लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन कोई टैक्स देनदारीनहीं बनती, न ही कोई TDS कटता है. बहुत से लोग थोड़ा-बहुत टैक्स कटने के बाद इस डरसे रिटर्न नहीं भरते कि कहीं किसी पचड़े में न फंस जाएं. देखें वीडियो.