भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों में विरोध करने का अधिकार भी शामिल है. येअधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दिया गया है. हालांकि इन पर कुछ बाध्यताएंभी हैं. मतलब संविधान आपको विरोध करने का अधिकार तो देता है, लेकिन उसकी भी सीमाएंहैं. विरोध अगर हिंसक या अपमानजनक हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है. किसी भी संगठितप्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति लेने का प्रावधान होता है. विरोध की इजाजत सेजुड़े क्या नियम हैं, जानने के लिए देखें वीडियो.