दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्दकरने जा रही है. हालांकि गाड़ी मालिक उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवानाचाहें तो उन्हें NOC जारी किया जाएगा, ताकि दूसरी जगह इन वाहनों का फिर सेरजिस्ट्रेशन करवाया जा सके. दिल्ली परिवहन विभाग ने इस मामले में 14 दिसंबर को आदेशजारी किया था. लेकिन इससे जुड़ी खबरें अब आई हैं. इस आदेश के मुताबिक, ऐसे डीजलवाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं किया जाएगा जो 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं.देखिए वीडियो