‘ मैं क्या खाऊंगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती’. यह लाइन गुजरात हाई कोर्ट की एकतल्ख टिप्पणी के बाद से खूब चर्चा में है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई चीजआप ‘कहां’ और ‘कैसे’ खाएंगे, यह भी सरकार तय करती है. घबराएं नहीं, मामला उस तरह कानहीं है. यह आपकी जेब से ताल्लुक रखता है. मसलन, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठकरआइसक्रीम खाएंगे तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी (GST) लगता है, लेकिन यही आइसक्रीम पॉर्लरमें खाएं या वहां से खरीदकर लाएं तो 18 फीसदी जीएसटी चार्ज होगा. फूड आइटम्स में इसतरह की विसंगतियों या विवादों की फेहरिस्त लंबी है, जिस पर अब तक रस्साकशी हो रहीहै. देखिए वीडियो.