मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक एक मुस्लिममहिला तलाक लेने के लिए 'खुला' का इस्तेमाल कर सकती है. खुला का मतलब है पत्नीद्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही. महिला इस अधिकार का इस्तेमाल फैमिली कोर्ट केजरिए कर सकती है न कि शरीयत जैसे किसी निजी संस्थान से. शरीयत 'खुला' द्वारा तलाकनहीं दिया जा सकता है. देखिए वीडियो.