एक साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की जमानत याचिकापर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल औरन्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तननिदेशालय से जवाब मांगा, जिन्होंने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. 29 जुलाई कोअगली सुनवाई से पहले मनीष सिसौदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई-ईडी कोनोटिस क्यों जारी किया?