दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस कानून के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसीव्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इसकेलिए नोटिफिकेशन ज़ारी किया गया है. NSA ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासतमें रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्थाके लिए खतरा महसूस हो.