दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (SyedShahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप (Rape) का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ हीपुलिस से तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने को कहा गया है. मामला जनवरी 2018 काहै. एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जानसे मारने की धमकी दी. पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफदुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट नेमामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया है. देखिए वीडियो.