केरल में एक बच्ची के नामकरण के लिए हाईकोर्ट की मदद ली गई है. माता-पिता अपनीबच्ची के लिए किसी एक नाम पर सहमत नहीं थे. तीन साल तक बच्ची के माता-पिता के बीचनाम पर सहमति नहीं बनी. अब बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराना था. इसलिए बच्ची की मांने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई की औरअब दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए बच्ची का नाम तय किया गया है. जस्टिस बेचूकुरियन थॉमस ने बच्ची के नाम पर आदेश देते हुए कहा कि माता-पिता के बीच जारी झगड़ोंका बच्ची के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. देखें वीडियो.