केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून (Sedition Law) का बचाव किया है.सरकार ने कहा कि कानून की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट में देशद्रोह कानूनकी वैधता पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने कोर्ट को एक लिखित जवाब में केदारनाथ सिंहबनाम बिहार राज्य केस का जिक्र किया. सरकार के मुताबिक वो फैसला पांच जजों की बेंचने दिया जिसके तहत देशद्रोह का कानून सही और बाध्यकारी है. साथ ही केंद्र ने शीर्षअदालत से ये भी अपील की है कि देशद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द करदिया जाए. देखें वीडियो.