1 जून 2021 से देश में नॉन BIS (Bureau of Indian Standards) हेलमेट ना तो बनाए जाएंगे और ना ही बेचे जाएंगे. रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस बारे में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को नोटिफाई कर दिया है. मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स (क्वालिटी कंट्रोल) नाम से आदेश जारी किया था. इसमें आदेश के उल्लंघन को अपराध माने जाने का भी जिक्र है. देखिए वीडियो.