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यूपी: गायों को खुला छोड़ने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम!

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाय और अन्य मवेशियों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है.

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yogi adhiyanath govt on cattle security
योगी सरकार का बड़ा फैसला (फोटो- इंडिया टुडे)
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ज्योति जोशी
31 मई 2022 (Updated: 2 जून 2022, 11:29 PM IST)
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने गाय और अन्य मवेशियों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री, धर्मपाल सिंह ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि मवेशियों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है. खबर के मुताबिक अब पशु क्रूरता अधिनियम (Animal Cruelty Prevention Act) के तहत उन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी जो अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं.

सोमवार 30 मई को यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान 'गाय' का मुद्दा भी उठा. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब सपा के एक विधायक ने आवारा पशुओं की समस्या और उनके द्वारा मारे गए व्यक्तियों के मुआवजा को लेकर सवाल पूछा तो जवाब देते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,

‘योगी आदित्यनाथ सरकार ने गायों को छोड़ने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक कानून बनाया है. एक गाय जब दूध देती है तब उसे रखा जाता है और जब दूध देना बंद करती है तब उसे छोड़ दिया जाता है. कसाई और किसान के बीच अंतर है. हम किसानों का ध्यान रखेंगे, लेकिन कसाइयों का नहीं.'

राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान धर्मपाल सिंह ने आगे कहा,

‘हम गायों के लिए सैंक्चुरी बनाना चाहते थे और गायों की सुरक्षा के लिए इस पर चर्चा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिला था. इस पर सीएम ने कहा कि सैंक्चुरी में जंगली जानवर रहते हैं. गाय मां होती है. जंगली जानवर नहीं.’

धर्मपाल सिंह ने ये भी कहा,

'गाय, दूध, घी, दही और गोबर अच्छी चीजें हैं. गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गोमूत्र में गंगा माता का वास होता है. हम गायों के बारे में चिंतित हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं. ये आवारा जानवर नहीं हैं. आवारा पशुओं और लावारिस पशुओं में बहुत अंतर होता है. हम गायों को छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे. हम गाय का दूध और गोबर भी खरीदेंगे.'

धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गायों के शेल्टर होम्स को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर बेहद गंभीर है. हालांकि अभी इसे लेकर शासनादेश जारी नहीं हुआ है.

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