महाराष्ट्र में केवल 25 लोग हो सकते हैं शादी के फंक्शन में शामिल, बाकी राज्यों में ये हैं नियम
इंदौर में तो फिलहाल शादियों पर ही रोक लगा दी गई है.
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कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज़ के बीच लगभग सभी राज्यों में शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई है. (फोटो- PTI)
देश में कोरोना वायरस की सेकंड वेव चल रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक देश में कोविड-19 के करीब 22.9 लाख एक्टिव केस हैं. ऐसे में अलग-अलग राज्यों में शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, जानते हैं.
दिल्ली
दिल्ली में 100 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते. कोविड की सेकंड वेव आने से पहले ये सीमा 200 की थी, जिसे बाद में घटा दिया गया. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. दिल्ली में फिलहाल कोविड-19 के 85 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं. 12887 लोगों की मौत हो चुकी है.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोविड केसेज़ के बीच कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं. शादियों में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. ये भी निर्देश हैं कि शादी समारोह 2 घंटे में पूरा करना होगा. नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. महाराष्ट्र में करीब 6.9 लाख एक्टिव केस हैं. अब तक 61911 लोगों की मौत हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश
UP में गाइडलाइंस कहती हैं कि शादियों में बंद स्थानों पर 100 से अधिक और खुले स्थानों पर 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. उत्तर प्रदेश में अभी करीब 2 लाख 42 हजार एक्टिव केस हैं. 10346 लोगों की मौत हो चुकी है.
बिहार
18 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि राज्य में 100 से ज़्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही राज्य में कोविड केसेज़ के आधार पर कई जगहों पर धारा-144 भी लागू कर दी गई है. बिहार में अभी एक्टिव केसेज़ की संख्या 63 हजार से ऊपर है. 1897 लोगों की मौत हो चुकी है.
राजस्थान
राजस्थान में तो ख़ासी सख़्ती है. शादी में 50 लोगों की सीमा तय की गई है. साथ ही समारोह की विडियो रिकॉर्डिंग भी करानी होगी और SDM के मांगने पर वह रिकॉर्डिंग दिखानी होगी. राज्य में कोविड-19 के 96 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं. 3330 लोगों की मौत हो चुकी है.
मध्य प्रदेश
CM शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग शहरों में शादी वगैरह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय करने का अधिकार कलेक्टर को दे दिया है. वे स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे. फिर भी ये संख्या 50-100 से अधिक नहीं रखी जा रही है. इंदौर में तो 30 अप्रैल तक शादियां आयोजित करने पर ही पाबंदी लगा दी गई है. मप्र में 82 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं. 4788 लोगों की मौत हो चुकी है.
ओडिशा
ओडिशा में शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 तय की गई है. ओडिशा में कोरोना वायरस के करीब 30 हजार एक्टिव केस हैं. 1958 लोगों की मौत भी हो चुकी है.
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में सबसे सख़्त नियम हैं. 10 से ज़्यादा लोग शादियों में शामिल नहीं हो सकते. राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में सख़्त नियम हैं. राज्य में कोरोना वायरस के 1 लाख 22 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं. 6467 लोगों की मौत हो चुकी है.

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