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उत्तराखंड UCC: लिव-इन कपल की उम्र 21 साल से कम है तो मां-बाप को बताना होगा

उत्तराखंड सरकार UCC के प्रावधानों के तहत लिव-इन कपल्स में यदि एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा.

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26 मई 2024 (पब्लिश्ड: 07:49 PM IST)
Uttarakhand online registration facility for live-in couples
UCC के प्रावधानों के तहत कपल्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा.(सांकेतिक तस्वीर- इंडिया टुडे)

Story Summary

वीडियो: उत्तराखंड UCC: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पेश किया बिल, ओवैसी ने बिल पर क्या कहा?

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