उत्तराखंड UCC: लिव-इन कपल की उम्र 21 साल से कम है तो मां-बाप को बताना होगा
उत्तराखंड सरकार UCC के प्रावधानों के तहत लिव-इन कपल्स में यदि एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा.
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