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हापुड़: दोस्तों ने प्राइवेट पार्ट में डाला बेलन, इलाज के दौरान युवक की मौत

होली वाले दिन शराब पिलाकर दिया वारदात को अंजाम

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(फोटो: आज तक)
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धीरज मिश्रा
21 मार्च 2022 (Updated: 21 मार्च 2022, 12:25 PM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में दो युवकों ने अपने ही एक दोस्त का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन डाल दिया. पीड़ित युवक का अधिक खून बहने के कारण मेरठ के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को थाने के बाहर रखकर हंगामा किया. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के भाई रोहन कुमार (बदला हुआ नाम) की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. होली के दिन हुई थी घटना? आजतक से जुड़े पत्रकार देवेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक बहादुरगढ़ के एक गांव के रहने वाले रोहन कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उनके भाई के साथ यह घटना होली वाले दिन यानी शुक्रवार, 18 मार्च को घटी. रोहन के मुताबिक शुक्रवार शाम को उनके भाई के मकान से चीखने की आवाजें सुनाई दीं तो आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे. इन लोगों ने देखा कि उनका भाई लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था. इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके भाई को हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने पीड़ित को मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. मेरठ मेडिकल कॉलेज में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. आजतक के देवेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक मरने से पहले पीड़ित युवक ने पुलिस को अपना बयान दे दिया था. उसने पुलिस को बताया कि उसके दो दोस्तों ने शराब में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया. दोस्तों ने लकड़ी का बेलन जबरन उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया. जब उसने शोर मचाया तो दोनों आरोपी वहां से भाग निकले. पुलिस ने क्या बताया? बहादुरगढ़ थाने के प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने आजतक को बताया,
टिंकू उर्फ रुपेश और राहुल पर आरोप लगा है, इन दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों पर आईपीसी की धारा-328 (जहर या विषैले पदार्थ के जरिये चोट या नुकसान पहुंचाना), धारा-377 (अप्राकृतिक कार्यों के जरिये अपराध को अंजाम देना) और धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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