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उदयपुर हत्याकांड का मामला यूएन तक पहुंच गया, महासचिव गुटेरेस की तरफ से बयान जारी

यूएन ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले में भी बड़ी सलाह दी है

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United Nations Secretary-General Antonio Guterres
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (फाइल फोटोः रॉयटर्स)
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सुरभि गुप्ता
30 जून 2022 (अपडेटेड: 1 जुलाई 2022, 10:39 AM IST)
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राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में एक टेलर की बर्बर हत्या और भारत में कथित धार्मिक तनाव पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की प्रतिक्रिया आई है. यूएन ने सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से बुधवार, 29 जून को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई सवाल किए गए. एक सवाल भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और उदयपुर के हत्याकांड पर था. प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्टीफन से Alt News के पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया.

उदयपुर हत्याकांड पर किया गया सवाल

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता के ऑफिस की ओर से होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में स्टीफन दुजारिक से सवाल किया गया था,

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इस पर दुजारिक ने जवाब दिया,

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उदयपुर टेलर मर्डर केस

उदयपुर में मंगलवार, 28 जून को दिनदहाड़े टेलर कन्हैया लाल की दो लोगों ने हत्या कर दी थी. आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी बनाया और वो वीडियो जारी करते हुए बताया कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के कारण कन्हैया की हत्या की गई. पुलिस ने 28 जून की रात ही राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम इलाके से दोनों आरोपियों मोहम्मद रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था. अब, इस पूरे मामले की जांच चल रही है.

मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर यूएन ने क्या कहा?

स्टीफन दुजारिक से ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया. उसके जवाब में उन्होंने कहा,

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28 जून की प्रेस ब्रीफिंग में भी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के सवाल पर स्टीफन दुजारिक ने कहा था,

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मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने उनके द्वारा 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह एक आपत्तिजनक ट्वीट है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा-153 (दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाना) और 295 (ए) (किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना) के तहत केस दर्ज किया गया है.

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