बजट 2023: इनकम टैक्स में छूट देखकर उछल गए, पहले ये तो पढ़ लीजिए

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब 7 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना होगा. पिछले साल तक 5 लाख तक की कमाई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था. लेकिन ये छूट नई टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध होगी.

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर कुल 6 घोषणाएं की हैं. एक-एक करके समझते हैं.
1. इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है. पहले नए और पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख तक इनकम टैक्स की छूट थी. लेकिन अब नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
2. नए टैक्स रिजीम में अब 6 की जगह 5 स्लैब होंगी. और जो छूट 2.5 लाख तक थी उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है.
3. अब 9 लाख की सालाना कमाई पर 45 हजार का आयकर लगेगा. ये हिस्सा कमाई का 5 प्रतिशत होगा. 9 लाख तक पहले 60 हजार रुपये टैक्स लगता था. अब इसमे 25 प्रतिशत की कमी आई है. ऐसे ही 15 लाख की सालाना कमाई पर अब डेढ़ लाख रुपये टैक्स लगेगा. जो कि पहले 1,87,500 रुपये था.
4. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है. अब साढ़े 15 लाख तक की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की 52,500 रुपये की छूट मिलेगी.
5. देश में सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 42.74 प्रतिशत. अब इसे घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है.
6. रिटायर होने पर बची हुईं छुट्टियों का पैसा मिलता है. इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर टैक्स लगता था. अब इस लिमिट को 25 लाख कर दिया गया है. यानी लीव इनकैश कराने पर अब 25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टैक्स स्लैब
अब आप दोनों टैक्स रिजीम भी समझ लीजिए. नई टैक्स रिजीम 2020 में आई. उसके पहले तक सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम था.
नई टैक्स रिजीम
नए टैक्स रिज़ीम के हिसाब से देखेंगे तो अब कुल 6 टैक्स स्लैब होंगी.
1. 0 से 3 लाख- इसमें कोई टैक्स नहीं लगता
2. 3 से 6 लाख- इस स्लैब में आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होता है.
3. 6 से साढ़े 9 लाख- 10 प्रतिशत टैक्स.
4. 9 से 12 लाख की स्लैब- 15 प्रतिशत टैक्स.
5. 12 से 15 लाख- 20 प्रतिशत टैक्स
6. और अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी कमाई है तो आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
ओल्ड टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब कम हैं. टैक्स ज्यादा है. इसमें सिर्फ 4 स्लैब हैं.
2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं.
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5 प्रतिशत टैक्स
5 लाख से 10 लाख तक- 20 प्रतिशत टैक्स
और 10 लाख से ज्यादा आमदनी पर- 30 प्रतिशत टैक्स
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