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अब ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर चढ़े तो देना होगा 'तगड़ा' पैसा, झटपट सारे नियम जान लीजिए

अब ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा लगेज लेकर यात्रा करने पर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा. सरकार की तरफ से नया ऐलान किया गया है. नए नियम बताए गए हैं, सब जान लीजिये.

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train passengers need to pay charges for carrying luggage
ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा
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सूर्यकांत मिश्रा
18 दिसंबर 2025 (Updated: 18 दिसंबर 2025, 02:36 PM IST)
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ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा. यह तो आपने सुना ही होगा. अब जो ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा लगेज लिए पकड़े गए तो भी जुर्माना जैसा कुछ लगेगा. बड़े-बड़े बैग से लेकर घर गृहस्थी का पूरा सामान लेकर अगर जो आप ट्रेन में यात्रा किए तो फिर एक्स्ट्रा पैसा (train passengers need to pay charges for carrying luggage) भरने को तैयार रहिए. पता है-पता है, आप कहोगे क्या पुराना नियम फिर बता रहे हो. ट्रेन में लगेज की लिमिट तो कब से है. नया क्या हो गया.

दरअसल रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने लोकसभा में बताया है कि यात्रियों को तय लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा. उन्होंने बताया,

"यात्रियों को क्लास (श्रेणी) के अनुसार अधिकतम सीमा तक मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति है और वे सामान शुल्क के 1.5 गुना शुल्क का भुगतान करके अपने साथ डिब्बे में अतिरिक्त सामान ले जा सकते हैं"

फ्री लिमिट और चार्जेस 

रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान की एक लिमिट तय की है. जैसे 35 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. सेकंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो तक, एसी थ्री टीयर या चेयर कार में 40 किलो, एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो तक फ्री लगेज ले जा सकते हैं.

फ्री लिमिट के ऊपर सेकंड क्लास में आप 70 किलो, स्लीपर में 80 किलो, एसी टू टीयर में 100 किलो और फर्स्ट क्लास में 150 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको लगेज रेट से 1.5 गुना पैसा देना होगा. इसके साथ में लगेज की साइज भी तय है. आपका बैग या अटैची 100 cmx60cmx25 cm (length x breadth x height) से बड़ा नहीं होना चाहिए. मोटा-माटी समझ लीजिए कि बक्सा 3 फीट लंबा और 2 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए.

तय वजन और साइज से बाहर का कोई लगेज है तो फिर वो पार्सल वैन में जाएगा. एक बात का और ध्यान रखें. एक्स्ट्रा चार्जेस देने के बाद भी आप व्यापार का सामान पर्सनल लगेज के तौर पर नहीं ले जा सकते हैं. वो सब पार्सल वैन या brakevan (SLRs) में ही जाएगा. हालांकि ये सारे नियम पहले से ही मौजूद हैं. मगर अब लगता है इनको सख्ती से लागू किया जाएगा.

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