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SIR के वर्कलोड के बीच BLOs की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने तमिल अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्रि कझगम' (TVK) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव आयोग BLOs पर काम समय पर पूरा न होने पर कानूनी कार्रवाई न करे.

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BLOs Death
पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग राज्यों से BLOs की मौत के मामले सामने आए हैं. (India Today)
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सौरभ
4 दिसंबर 2025 (Updated: 4 दिसंबर 2025, 07:02 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने बूथ-लेवल अधिकारियों (BLOs) पर चुनावी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ज़्यादा काम के दबाव पर चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे BLOs का काम कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने तमिल अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्रि कझगम' (TVK) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. पार्टी ने मांग की थी कि चुनाव आयोग BLOs पर काम समय पर पूरा न होने पर कानूनी कार्रवाई न करे.

TVK की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक अपने नियमित काम के बाद BLO का काम करने को मजबूर हो रहे हैं. उन्हें रात देर तक मैसेज आते हैं कि जल्दी टारगेट पूरा करना है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि लक्ष्य न पूरा होने पर BLOs पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि देश भर में कई BLOs की मौत और आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिनकी वजह चुनाव आयोग के अधिकारियों का अत्यधिक दबाव बताया जा रहा है. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि काम के दबाव के चलते BLO अधिकारी शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मुकदमा चलाने की धमकी दी जाती है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि BLOs को राज्य सरकार तैनात करती है, इसलिए यदि कोई कर्मचारी काम नहीं कर पा रहा है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उसे किसी और कर्मचारी से बदला जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करें जो BLOs का काम संतुलित तरीके से बांट सके. कोर्ट ने कहा,

“अगर कोई कर्मचारी किसी खास कारण से BLO का काम नहीं कर सकता, तो राज्य सरकार उसके मामले पर अलग से विचार करे और उसकी जगह किसी और कर्मचारी को लगाए.”

कोर्ट ने दोहराया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. राज्य अतिरिक्त कर्मचारी भी लगा सकते हैं ताकि BLOs का दबाव कम हो सके.

वीडियो: राजस्थान के BLO की मौत, घरवालों ने बताया रात 1 बजे तक काम करते थे...

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