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ब्लैकबोर्ड पर 'जय श्री राम' लिखने पर छात्र को बुरी तरह पीटा गया, प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ केस दर्ज

स्टूडेंट को इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

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टीचर और प्रिंसिपल पर ब्लैकबोर्ड पर "जय श्री राम" लिखने पर एक छात्र को पीटने का आरोप है (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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27 अगस्त 2023 (Updated: 27 अगस्त 2023, 01:27 PM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बच्चे की पिटाई के वायरल वीडियो के बाद जम्मू-कश्मीर से भी ऐसी घटना सामने आई है. ये मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का है. स्कूल में एक छात्र ने कथित रूप से ब्लैकबोर्ड पर "जय श्री राम" लिख दिया. इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और टीचर फारूक अहमद पर छात्र को पीटने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक घटना 25 अगस्त (शुक्रवार) की है. पिटाई के कारण छात्र को गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं. उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित छात्र 10वीं क्लास का है. घटना में दर्ज FIR में बताया गया है,

“घटना 25 अगस्त की है. उस वक्त 10वीं के छात्र क्लास में थे. पीड़ित लड़के ने बोर्ड पर ‘जय श्री राम’ लिखा था. जब फारूक (टीचर) क्लास में आए तो वो ये देखकर गुस्सा हो गए. उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के सामने ही लड़के को ग्राउंड ले जाकर बुरी तरह से पीट दिया. इसके बाद वे उसे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए. फिर, दोनों ने छात्र को कमरे में बंद करके दोबारा पिटाई की. उन्होंने लड़के से कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे जान से मार डालेंगे.”   

FIR में ये भी लिखा गया है कि पिटाई के बाद प्रिंसिपल ने एक कर्मचारी को भेजकर बोर्ड को पानी से धुलवाया. लड़के की पिटाई इस बेरहमी के साथ की गई है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है.

कठुआ में लोगों ने प्रदर्शन किया

मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. इस घटना के बाद कठुआ के बनी शहर में दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन होने लगे. पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ IPC की धारा-323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा-342 (गलत तरीके से कैद करना), धारा-504 (जानबूझकर अपमान करना) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा दोनों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. 

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा- 75 के अनुसार, अगर किसी बच्चे की प्रताड़ना का काम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिस पर बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, ऐसे मामले में उस व्यक्ति को पांच साल तक की जेल और पांच लाख का जुर्माना भी हो सकता है.

मामले में जांच भी शुरू हुई है. कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास ने इसकी जांच के लिए सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई है. समिति में बनी के एसडीएम, कठुआ के डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और खरोटे के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हैं. ये समिति दो दिनों के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. 

वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी टीचर को 26 अगस्त (शनिवार) को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज अभी फरार बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रिसिंपल और टीचर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है.

(ये स्टोरी हमारे साथी अनुराग अनंत ने की है)   

वीडियो: मुज्जफरनगर स्कूल वीडियो में मुस्लिम बच्चे को पिटवाने वाली टीचर तृिप्ता त्यागी कैमरे पर क्या बोली?

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