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स्वाति मालीवाल के साथ 'मारपीट' मामले में बिभव कुमार गिरफ्तार, केजरीवाल के घर में ही थे

पुलिस को शक था कि Bibhav Kumar महाराष्ट्र चले गए हैं. फिर इनपुट मिला कि बिभव दिल्ली के बाहर नहीं गए बल्कि CM आवास में मौजूद हैं.

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swati maliwal assault case delhi police arrested bibhav kumar detained from cm kejriwal house
एक दिन पहले पुलिस जब बिभव के घर पहुंची थी तो वो वहां नहीं मिले थे. (फाइल फोटो- आजतक)
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ज्योति जोशी
18 मई 2024 (Updated: 18 मई 2024, 05:39 PM IST) कॉमेंट्स
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स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोप में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. 18 मई को बिभव को CM केजरीवाल के घर से गिरफ्तार किया गया (Bibhav Kumar Arrested). वो अरविंद केजरीवाल के पूर्व PA हैं. FIR में AAP राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि बिभव ने उन्हें ‘थप्पड़ मारा, लातों से मारा, पेट में मारा और बॉडी पर भी हमला किया’.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने पहले बिभव को CM आवास से हिरासत में लिया और फिर अरेस्ट कर लिया.

ये भी पढ़ें- स्वाति मालीवाल संग बदसलूकी के आरोपी बिभव कुमार के साथ दिखे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी हुई हमलावर

इससे पहले 17 मई को भी पुलिस बिभव के घर पहुंची थी. उस वक्त वो घर पर नहीं मिले. पुलिस को शक था कि बिभव महाराष्ट्र चले गए हैं. चार टीमें बिभव की लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई थी. फिर दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि बिभव दिल्ली के बाहर नहीं गए बल्कि CM आवास में मौजूद हैं.

बता दें, 13 मई को AAP नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास पर कथित तौर पर मारपीट होने का मामला सामने आया था. इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री निवास से लगातार दो फोन कॉल आए थे. कॉलर ने अपना नाम ‘स्वाति मालीवाल’ बताया और अपने साथ मारपीट होने की बात कही थी. इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस कथित मारपीट को संज्ञान में लिया. 

16 मई को सांसद स्वाति मालीवाल ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई और बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्वाति ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बॉडी पर कई बार ‘हमला’ किया गया. दावा किया गया कि जब वो ड्रॉइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तो बिभव ने उनके साथ ‘दुर्व्यवहार’ किया.

दिल्ली पुलिस ने मामले में IPC की धारा 354 (स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, या करना) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज की है. 

वीडियो: 'थप्पड़-लातों से मारा, पेट में...', स्वाति मालीवाल ने बिभव पर गंभीर आरोप लगाए, केस दर्ज

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