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उत्तराखंड में फिलहाल लगा रहेगा राष्ट्रपति शासन: SC

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ही उस पर रोक लगा दी.

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कुलदीप
22 अप्रैल 2016 (अपडेटेड: 22 अप्रैल 2016, 12:09 PM IST)
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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई यानी 27 अप्रैल तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा. इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था. साथ ही, कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी थी, जिनका हरीश रावत सरकार को अस्थिर करने में अहम रोल था. लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में अपील की थी और 24 घंटे के भीतर इस पर स्टे हासिल कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूरे फैसले की कॉपी 26 अप्रैल तक मांगी है. उसे स्टडी करने के बाद शीर्ष कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगी. साथ ही शीर्ष कोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट देने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाने से एक दिन पहले बुधवार को कहा था कि राष्ट्रपति से भी गलती हो सकती है और जज से भी. प्रदेश में 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है. मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों के बागी होने के बाद केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह फैसला किया था.

किसके पास कितनी सीट?

70 सीटें हैं राज्य में. 36 कांग्रेस की. बीजेपी के पास 28. कांग्रेस के 36 में 9 चले गए. 27 बचे. टेक्निकली 67 जने विधानसभा में थे. कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को जोड़कर बीजेपी के टोटल हुए 35. बस इसी बात से कांग्रेस की उत्तराखंड वाली सत्ता की वाट लग गई है.

बागियों के नाम प्लीज?

पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा डॉ. हरक सिंह रावत कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अमृता रावत सुबोध उनियाल उमेश शर्मा शैला रावत प्रदीप बत्रा शैलेंद्र मोहन सिंघल

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