The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • supreme court stays delhi high court order to file fir against shahnawaz hussain for rape

BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन पर हाईकोर्ट ने रेप की FIR का ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया!

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था - "मामले में FIR दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है."

Advertisement
pic
22 अगस्त 2022 (अपडेटेड: 22 अगस्त 2022, 03:10 PM IST)
shahnawaz hussain rape case delhi high court chattarput farmhouse supreme court stays order
शाहनवाज हुसैन (फोटो- आजतक)
Quick AI Highlights
Click here to view more

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussian) को बड़ी राहत मिली है. SC ने शाहनवाज पर FIR के आदेश को रोक दिया है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें शाहनवाज के खिलाफ रेप (Rape) करने और धमकाने के आरोप में FIR दर्ज करने को कहा गया था.

हाई कोर्ट ने क्या कहा था? 

गुरूवार, 18 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की एकल जज पीठ ने पुलिस को आदेश देते हुए कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की जाए. साथ ही दिल्ली HC ने पुलिस को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था

“सभी तथ्यों को देखने के बाद मामले में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है. पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.” 

शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप

मामला जनवरी 2018 का है. दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी. जनवरी 2018 में पीड़ित महिला ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने का गुजारिश की थी.

निचली अदालत ने दिए थे जांच के आदेश 

निचली अदालत में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. उस वक्त निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती. कोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. 

इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब शाहनवाज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं. वे बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे. शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं. वे अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं. 

देखें वीडियो- बीजेपी नेता श्रीकांत देशमुख पर महिला ने लगाए आरोप, पार्टी ने हटाया

Advertisement

Advertisement

()