26 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि भ्रूण 26 हफ्ते और 5 दिन का है. गर्भावस्था को काफी समय हो चुका है, और इस स्टेज में वो गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकती.
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बेंच ने कहा है कि भ्रूण 26 हफ्ते और 5 दिन का है, साथ ही इसमें किसी भी तरह की कोई असामान्यता नहीं पाई गई है. (फोटो- आजतक)
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