अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार किया, CBI को भी नोटिस दिया
Supreme Court ने Arvind Kejriwal को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में CBI को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) फिलहाल जेल में ही रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी CBI को नोटिस भी जारी किया है. दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी जमानत याचिका पर CBI की प्रतिक्रिया मांगी है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी. कोर्ट ने कहा,
"हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम नोटिस जारी कर रहे हैं (CBI के लिए)."
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अगले सप्ताह इसकी सुनवाई का अनुरोध किया था.
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Delhi High Court ने निचली अदालत में जाने को कहा थाइससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. और जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा था. इसके बाद केजरीवाल ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
CBI ने केजरीवाल को 26 जून को तब गिरफ्तार किया था जब वो ED मामले में न्यायिक हिरासत में थे. उन पर और आम आदमी पार्टी (AAP) के कई दूसरे नेताओं पर कुछ शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है. आरोप ये भी है कि ये शराब नीति मामले में खामियां पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल हुए थे. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में APP के इलेक्शन कैंपेन के लिए किया गया था.
ED मामले में जमानतउन्हें पहली बार ED ने 26 मार्च को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में ED मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकें. क्योंकि अब तक उन्हें CBI के मामले में जमानत नहीं मिली है. और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.
केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. एक जमानत की मांग करते हुए और दूसरी CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए. उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं. जहां तक जमानत का सवाल है, अदालत ने मामले के मेरिट पर कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि केजरीवाल से कहा कि वो निचली अदालत में जाएं.
केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद केजरीवाल ने इन दोनों पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत, ED को झटका

