बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- आरोपी का घर गिरा देना सही नहीं
Supreme Court On Bulldozer Actions: 'बुलडोजर एक्शन' के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई किसी केस में दोषी भी हो, तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता.
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जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट अनधिकृत निर्माणों को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन कुछ दिशा-निर्देश भी जरूरी हैं. (फोटो: आजतक)
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