NEET UG 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 11 जून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)को नोटिस जारी किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने औररी-एग्जाम का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इंडिया टुडे की रिपोर्टके मुताबिक तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहनेवाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें परीक्षारद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई. देखें वीडियो.