SIR के दस्तावेजों में शामिल होगा आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश, तेजस्वी बोले- 'हम जीत गए!'
कोर्ट ने आयोग को साफ निर्देश दिया कि SIR के लिए स्वीकार्य 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए. आयोग को विज्ञापन के जरिये इसकी जानकारी मतदाताओं को देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जाने से असंतुष्ट मतदाता आधार कार्ड के जरिये दावा कर सकते हैं. अदालत ने चुनाव आयोग (EC) को निर्देश दिया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची, उनके नाम हटाने के कारणों के साथ, अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के जरिए व्यापक रूप से पब्लिश किए जाएं.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आयोग को साफ निर्देश दिया कि SIR के लिए स्वीकार्य 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए. आयोग को विज्ञापन के जरिये इसकी जानकारी मतदाताओं को देनी होगी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें 24 जून को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के EC के फैसले को चुनौती दी गई है.
तेजस्वी यादव की प्रतिक्रियामतदाता के तौर पर पहचान के लिए आधार जोड़ने के कोर्ट के आदेश पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई. उन्होंने बिहार विधानसभा में इसे अपनी जीत बताया है. तेजस्वी ने कहा,
EC को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. साथ ही शीर्ष अदालत ने बिहार SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है.
गुरुवार की सुनवाई में अदालत ने EC से पूछा,
EC के अनुसार, ऐसे नाम पहले ही राज्य की राजनीतिक पार्टियों को दे दिए गए हैं.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी RJD और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) समेत विपक्षी नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन अभियान को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को कहा था कि मतदाता सूची ‘जस की तस’ नहीं रह सकती, इसमें संशोधन होना ही है. अदालत ने यह भी कहा था कि बिहार के SIR के लिए पहचान पत्रों की स्वीकार्य सूची 7 से बढ़ाकर 11 करना वास्तव में “मतदाता-हितैषी” है.
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