मनाही के बावजूद महिला ने कबूतरों को दाना डाला, दो लाख का जुर्माना लगा
शामला पर जंगली कबूतरों को दाना डालने के आरोप लगे. जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया. बाद में उन्होंने ऐसा न करने का वादा भी किया.

पक्षियों को दाना डालना भी अपराध हो सकता है. इस अपराध के लिए जुर्माना के साथ सजा भी हो सकती है. ऐसा ही कुछ सिंगापुर में एक 71 साल की बुजुर्ग महिला के साथ हुआ. सिंगापुर की एक कोर्ट ने उन्हें जंगली कबूतरों को दाना डालने के आरोप में दोषी पाया. इस अपराध के लिए कोर्ट ने उन्हें 3200 डॉलर यानी 2 लाख 27 हजार 854 रुपये का जुर्माना भरने का दंड सुनाया.
आरोपी महिला की पहचान 71 साल की संमुगमनाथन शामला के तौर पर हुई है. CNA की रिपोर्ट के मुताबिक, शामला पर जंगली कबूतरों को दाना डालने के आरोप पहले भी लग चुके हैं. जिसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया गया. बाद में उन्होंने ऐसा न करने का वादा भी किया. लेकिन इसके बावजूद शामला को सिंगापुर के टोआ पेयो इलाके में बीते 6 महीनों के भीतर 9 बार जंगली कबूतरों को दाना डालते हुए पाया गया.
संमुगमनाथन शामला सिंगापुर की वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत चार आरोपों में दोषी पाई गईं. साथ ही उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया. इस दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े पांच अन्य घटनाओं को भी मद्देनजर रखा.
मामले की सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया गया कि पिछले साल मई में भी शामला को टोआ पेयो में स्थित उनके फ्लैट के पास जंगली पक्षियों को दाना खिलाते हुए देखा गया. जिसके लिए उनको 1200 डॉलर(1 लाख 8 हजार 745 रुपये ) का जुर्माना देना पड़ा. इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के नेशनल पार्क बोर्ड द्वारा जंगली कबूतरों को पकड़ने के काम में भी व्यवधान डालने का भी दोषी पाया गया.
कोर्ट में शामला ने प्रॉसिक्यूटर से सबूत दिखाने की मांग की. जिसके बाद प्रॉसिक्यूटर ने उन्हें नेशनल पार्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बनाए गए 4 वीडियो क्लिप को दिखाया. कोर्ट में दिखाए गए वीडियो क्लिप्स में शामला को पक्षियों से घिरा हुआ देखा गया. जिसमें वो पक्षियों को रात के समय दाना डालते हुए नजर आ रही थीं.
यह भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट हुआ पुराना, लुटेरों ने फर्जी पत्रकार बन महिला अधिकारी के वीडियो बना डाले
प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में शामाला के इस बर्ताव को 'अड़ियल और बात को न मानने' वाला बताया. उन्होंने आगे कहा कि शामला को लगातार ‘कानून को तोड़ने की आदत’ हो गई है. वहीं, कोर्ट में शामला ने अपने जुर्माने को 1000 डॉलर से 2000 डॉलर कर देने की मांग की.
इसके लिए उन्होंने अपनी बेरोजगारी और मेडिकल इंश्योरेंस न होने की दलील दी. जुर्माने की राशि तय होने के बाद उन्होंने कहा कि वह उसी दिन जुर्माने की राशि की भरपाई कर देंगी. साथ ही बाकी भरपाई सामाजिक काम करके कर देंगी.
वीडियो: इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के वक्त धमका, 31 की मौत 100 से ज्यादा घायल

.webp?width=60)

