संजय सिंह को बेल तो मिल गई मगर शर्तों की लिस्ट बड़ी लंबी है
AAP नेता Sanjay Singh दिल्ली-NCR से बाहर नहीं जा पाएंगे. उनका पासपोर्ट जमा करा लिया जाएगा. साथ ही वो केस के बारे में कोई बयान भी नहीं दे पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh bail) को जमानत दे दी. लेकिन खबर लिखे जाने तक वो जेल से बाहर नहीं आए हैं. इसका एक कारण तो ये है कि वो अस्पताल में हैं. दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा था कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचाया गया.
इंडिया टुडे से जुड़ी सृष्टी ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट में सिंह के जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं. कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी जमानत के दौरान दिल्ली-NCR से बाहर नहीं जा पाएंगे. और अगर ऐसा करना जरूरी होगा तो उन्हें पहले इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
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जमानत के लिए और कौन-कौन सी शर्तें तय हुई हैं-
- संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.
- उनकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी.
- सिंह को केस की जांच में सहयोग करना होगा.
- AAP नेता संजय सिंह इस केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे.
आगे की प्रक्रिया क्या है?ट्रायल कोर्ट से बेल की शर्ते तय होने के बाद बेल ऑर्डर को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. इसके बाद जब बेल ऑर्डर जेल विभाग को मिलेगा तो उसकी जांच की जाएगी. इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी.
खबर लिखे जाने तक तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि संजय सिंह का बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है. आदेश की प्रति जब जेल विभाग को प्राप्त हो जाएगी तब रिलीज ऑर्डर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. रिपोर्ट ये भी है कि जेल प्रशासन संजय सिंह के ऊपर चल रहे बाकी केस की जानकारी भी जुटा रहा है. संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं. तिहाड़ जेल प्रशासन पता कर रहा है कि इन मामलों में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी या नहीं. और अगर गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें सिंह को कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं.
संजय सिंह दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल में हैं. जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा था कि ये रियायत नजीर नहीं बन सकती. मतलब कि संजय की जमानत के आधार पर इस मामले के अन्य आरोपियों को राहत नहीं मिल पाएगी.
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