महिला के अंडरगारमेंट्स उतारना 'बलात्कार का प्रयास' नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी
Rajasthan High Court ने अपने फ़ैसले में कहा कि ये 'महिला के शील भंग करने' का अपराध है. इस तरह कोर्ट ने आरोपी के दोषसिद्धि और सज़ा में बदलाव कर दिया.
Advertisement

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी. (फ़ोटो - इंडिया टुडे)
Story Summary
वीडियो: सर्टिफिकेट से PM मोदी की फोटो हटी, सुप्रीम कोर्ट में कोविशील्ड पर याचिका, वजह अलग-अलग हैं

