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राहुल गांधी को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में चलेगा ट्रायल

Rahul Gandhi को MP MLA कोर्ट ने समन किया था. कांग्रेस नेता इस समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे.

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Rahul Gandhi
कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
23 फ़रवरी 2024 (अपडेटेड: 23 फ़रवरी 2024, 01:42 PM IST)
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गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका खारिज कर दी है. इंडिया टुडे के मुताबिक, 2018 में अमित शाह के खिलाफ दिए एक टिप्पणी के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कांग्रेस नेता को इस मामले में MP MLA कोर्ट ने समन किया था. राहुल गांधी इस समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. 

इससे पहले, 20 फरवरी को राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में पेश हुए थे. जहां उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. उन्हें 25 हजार रुपए की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई थी. कांग्रेस नेता ने कोर्ट में कहा था कि वो इस मामले में निर्दोष हैं. 

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election: अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी हैं, वहां कितने पानी में है राहुल गांधी की पार्टी?

साल 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एक बयान दिया था. कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है. 

राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान के लिए मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके कारण उनकी सांसदी चली गई थी. इस मामले में गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था. उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और राहुल की सांसदी फिर से बहाल हो गई.

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