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पंजाब के चर्चित ट्रैक्टर स्टंट पर लगा बैन, मेले में स्टंटमैन की मौत का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्टंटमैन का पैर फिसला और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया. लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

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30 अक्तूबर 2023 (पब्लिश्ड: 11:35 PM IST)
cm bhagant mann tractor stunt
मेले में एक स्टंटमैन ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था. (फ़ोटो/सोशल मीडिया)
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पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक मेले में एक स्टंटमैन ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था, लेकिन पैर फिसलने के कारण उसकी ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई (Gurdaspur Tractor Stuntman Video). इसके बाद पंजाब सरकार ने 30 अक्टूबर को ट्रैक्टर के साथ किसी भी तरह के उपकरण से स्टंट या खतरनाक प्रदर्शन करने पर बैन लगा दिया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने X पर एक पोस्ट में कहा,

“प्रिय पंजाब वासियो, ट्रैक्टर को खेतों का राजा कहा जाता है. इसे मौत के लिए इस्तेमाल मत करो. पंजाब में ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ किसी भी तरह के स्टंट या खतरनाक प्रदर्शन पर बैन लगाया जा रहा है. बाकी की जानकारी जल्द ही दी जाएगी.”

इंडिया टुडे की संवाददाता कमलजीत कौर संधू की रिपोर्ट के मुताबिक़ गुरदासपुर स्थित बटाला के सारचूर गांव में बाबा घनी जी की याद में छिंझ मेला चल रहा था. इसी मेले में 28 अक्टूबर को ट्रैक्टर से सुखमनदीप सिंह स्टंट कर रहे थे. 29 वर्षीय सुखमन, ठठे गांव के रहने वाले थे. स्टंट करते वक्त उन्होंने अपने ट्रैक्टर के अगले पहिये उठाए, पिछले टायरों को ज़मीन पर दबाया और ट्रैक्टर के साथ-साथ ज़मीन पर चलने लगे. बाद में वो चलते-चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश करने लगे. लेकिन मैदान में कीचड़ होने की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वो ट्रैक्टर के नीचे फंस जाते हैं और टायरों से दबकर उनकी मौत हो जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

आसपास के दो लोगों ने सुखमनदीप सिंह को ट्रैक्टर के नीचे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

प्रशासन से स्टंट की परमिशन नहीं ली

गुरदासपुर डिप्टी कमिश्नर डॉ हिमांशु अग्रवाल ने आजतक को बताया कि गांव की मेला कमेटी ने स्टंट को लेकर किसी तरह से प्रशासन को सूचित नहीं किया था. मेला कमेटी ने केवल लाउडस्पीकर की अनुमति ली थी. हादसे के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सभी ज़िलों के सब डिविज़नल मजिस्ट्रेटों को पूरी जांच के बाद ही ऐसे मेलों की अनुमति देने का आदेश दिया है. 

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