पुणे पोर्श हादसा: नाबालिग आरोपी होगा रिहा, बॉम्बे HC ने सुधार गृह में रखने को 'अवैध' बताया
हाई कोर्ट का कहना है कि हिरासत का आदेश जारी करना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं था.
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बीती 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर भेजने का आदेश दिया था. (फाइल फोटो)
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वीडियो: पुणे पोर्श एक्सीडेंट: नाबालिग आरोपी की मां अरेस्ट, ब्लड सैंपल में 'खेल' का आरोप है

