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अमित शाह से रात में मिले पहलवान, बृजभूषण के मामले में बड़ा मोड़ आने वाला है?

दो घंटे चली मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई?

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Protesting Wrestlers met Amit Shah Ask For Chargesheet Against Brijbhushan Singh
पहलवानों से मिलने पहुंचे अमित शाह. (फोटो- आजतक/PTI)
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ज्योति जोशी
5 जून 2023 (Updated: 5 जून 2023, 08:24 IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने प्रदर्शनकारी पहलवानों (Wrestlers) से मुलाकात की है. ये मुलाकात 3 जून की रात को अमित शाह के सरकारी आवास पर हुई. वहां बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कुछ कोच पहुंचे थे. खबर है कि अमित शाह और पहलवानों के बीच दो घंटे से भी ज्यादा देर तक बातचीत हुई.

इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े मिहिर वासवदा और महेंद्र सिंह मनराल ने मामले पर रिपोर्ट तैयार की है. बजरंग पूनिया ने अखबार को बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ बैठक की. उन्होंने मीटिंग से जुड़ी और कोई जानकारी नहीं दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमित शाह के साथ बैठक के दौरान पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के स्टेटस को लेकर बातचीत की. पहलवानों ने एक मजबूत चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करने की मांग भी की. इसपर गृह मंत्री ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है. इससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से आग्रह किया था कि वो निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करें और कानून को अपना काम करने दें.

बृजभूषण पर क्या आरोप? 

बीती 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की थीं. इनमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, डराने-धमकाने से जुड़ी कई कथित घटनाओं का जिक्र है. पहली FIR में छह पहलवानों के आरोप शामिल हैं. दूसरी FIR एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत के आधार पर लिखी गई. FIR के मुताबिक, आरोपों में से दो मामले पेशेवर मदद के बदले सेक्शुअल फेवर की मांग के हैं. कम से कम 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं, जिनमें गलत तरह से छूने, स्तनों पर हाथ लगाने, नाभि को छूने और डराने धमकाने जैसी कथित घटनाओं का जिक्र है.

दोनों FIR में IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उसपर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (समान इरादे से किए अपराध) के तहत केस दर्ज हुआ है. इन धाराओं में एक से तीन साल कैद तक की सजा हो सकती है. नाबालिग वाले मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी हैं, जिनमें पांच से सात साल की सजा होती है. आरोपों में जिन कथित घटनाओं का जिक्र किया गया है वो 2012 से 2022 तक की बताई गई हैं. यह भी कहा गया है कि घटनाएं भारत और विदेश में हुईं.

वीडियो: बजरंग और विनेश ने साफ शब्दों में बताया आगे क्या करने वाले हैं पहलवान

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