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  • PPF contributions will continue to be tax exempt; no tax on withdrawal: Revenue Secretary Hasmukh Adhia

कंफ्यूजन छंटा, चेहरे खिले: EPF की पूरी रकम पर नहीं लगेगा टैक्स

EPF रकम के 60 फीसदी हिस्से पर जो ब्याज मिलेगा, सिर्फ उस पर लगेगा टैक्स. 15 हजार से कम कमाई वालों को छूट.

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विकास टिनटिन
1 मार्च 2016 (Updated: 1 मार्च 2016, 10:43 AM IST)
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बजट के बाद खबर चली कि EPF और PPF निकालने पर टैक्स लगेगा तो मिडल क्लास के बुझे हुए चेहरे ग़म के मारे प्राणहीन हो गए. फिर एक शख्स सामने आया हंसमुख अधिया नाम का. राहत की खबर लेकर. कंफ्यूजन की गाछ छांट दी और सबकी अटकी हुई सांस नॉर्मल हुई. हंसमुख अधिया देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं. उन्होंने साफ किया है कि टैक्स EPF के प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं लगेगा.फिर किस पर लगेगा? EPF की रकम के 60 फीसदी हिस्से पर जो ब्याज मिला हो, सिर्फ उस पर. 15 हजार की मंथली कमाई वाले लोग लोड न लें, क्योंकि सरकार ने उन्हें छूट दी है. सीनियर IAS अफसर अशोक खेमका ने ट्वीट कर प्रस्तावित EPF टैक्स को एंटी वर्कर बताया. https://twitter.com/AshokKhemka_IAS/status/704593189563281408 https://twitter.com/PTI_News/status/704548769577054208 यानी मानिए कि आपके EPF अकाउंट में 100 रुपये हैं. इस का 60 फीसदी हुआ 60 रुपये. इस पर जितना ब्याज मिला होगा, सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा. ये नया फंडा 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा. पीपीएफ विदड्रॉल पर पहले की तरह ही टैक्स छूट जारी रहेगी. https://twitter.com/PTI_News/status/704545497747316737 https://twitter.com/PTI_News/status/704546088485662720  

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