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9 साल की बच्ची के रेप मामले में BJP नेता के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है

मार्च, 2020 में हुई थी घटना. पहले नेता को बचाने के लिए POCSO की धाराएं हटा दी गई थीं.

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7 जुलाई 2021 (अपडेटेड: 7 जुलाई 2021, 04:24 PM IST)
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प्रतीकात्मक तस्वीर.
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केरल के कन्नूर जिले का पलाथायी (Palathayi). यहां मार्च, 2020 में एक 9 साल की बच्ची के रेप का मामला दर्ज हुआ था. आरोप एक बीजेपी नेता और स्कूल टीचर पर लगा था. इस मामले में 6 जुलाई को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है. इस मामले में एक चार्जशीट पहले भी दाखिल हुई थी, लेकिन उसमें POCSO की धाराएं गायब थीं. उस पर काफी बवाल हुआ, फिर नई टीम ने इस मामले की जांच शुरू की. उस टीम ने अब चार्जशीट फाइल की है. इसमें POCSO की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. क्या है मामला ? आरोपी कुनियिल पद्मराजन पलाथायी के स्कूल में पढ़ाता था. मार्च, 2020 में उस पर चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के रेप का आरोप लगा. कथित तौर पर रोप स्कूल के टीचर्स वॉशरूम में ही हुआ था. शुरुआत में कन्नूर पुलिस ने पद्मराजन को POCSO और IPC की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. लेकिन जब मामला क्राईम ब्रांच के एस श्रीजीत ने अपने हाथ में लिया. तो उन्होंने पद्मराजन को बचाने की कोशिश की. चार्जशीट से POCSO की धाराएं हटा दीं. इसके साथ ही बच्ची की मानसिक हालत पर सवाल उठा दिए. POCSO एक्ट हटने की वजह से आरोपी को ज़मानत भी मिल गई. इसका पूरे राज्य में खासा विरोध हुआ. विरोध के चलते एस श्रीजीत को जांच से हटना पड़ा. द न्यूज़ मिनट के मुताबिक, बाद में एस श्रीजीत का ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था. जिसमें वो पॉक्सो नहीं लगाने के अपने फैसले का बचाव कर रहे थे. इसके साथ नौ साल की विक्टिम के बयान पर सवाल उठा रहे थे. कि वो रेप की अलग-अलग तारीख बता रही थी. इसके बाद ईजे जयराज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिर से मामले की जांच की. फॉरेंसिक जांच की. टीचर्स वॉशरूम की टाइल्स से जो सैम्पल लिए गए थे वो बच्ची के सैम्पल से मैच हुए. इससे ये प्रूफ हो गया कि बच्ची का यौन शोषण हुआ था. इसके बाद आरोपी पद्मराज के खिलाफ IPC के साथ-साथ POCSO की धाराएं भी लगाई गईं.

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