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पाकिस्तान: भगत सिंह को बेगुनाह साबित करने के लिए आज है कोर्ट में सुनवाई

भगत सिंह को फांसी हुए 85 साल हो गए हैं. केस चल रहा है. आज लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई है.

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3 फ़रवरी 2016 (अपडेटेड: 2 फ़रवरी 2016, 04:57 AM IST)
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क्रांतिकारी भगत सिंह शहीद हो गए. पीछे रह गए उनकी बहादुरी के किस्से और कुछ केस. उनमें से एक केस था भगत सिंह को निर्दोष साबिक करने के लिए. पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट में आज उस केस की सुनवाई है. 85 साल हो चुके हैं भगत सिंह को फांसी हुए. केस अभी तक चल रहा है. ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर का कतल करने का केस था. उनके साथ मुजरिम थे राजगुरु और सुखदेव. इससे पहले इस केस की तारीख पड़ी थी 2 साल पहले. मई 2013 में. उस सुनवाई में केस भेज दिया गया था मेन जज साब के पास. भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन है उसके एडवोकेट हैं इम्तियाज राशिद कुरैशी. वो बहुत जल्दी मचाए थे इस केस की स्पीड में सुनवाई के लिए. नवंबर में इसके लिए अर्जी दी थी. 2014 में लाहौर पुलिस ने कोर्ट में ओरिजनल FIR पेश की थी. जो सांडर्स के मर्डर के बाद दायर की गई थी. 17 दिसंबर 1928 को थाना अनारकली में दर्ज थी. उर्दू में लिखापढ़ी थी. दो बंदूकियों का नाम था. कुरैशी अब एक्साइटेड हैं कि पक्का लिख के रख लो. भगत सिंह को बेकसूर साबित कर देंगे. अब तक तो उनकी वीरता की कहानियों से भारत और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है. कि सांडर्स को भगत सिंह ने ही उड़ाया था. उस केस पर इत्ती फिल्में बनी हैं कि उनके सीन आगे घूमते रहते हैं. इधर हर राष्ट्रीय त्योहार पर गाने बजते हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपना हीरो बना रखा है. लेकिन केस इंट्रेस्टिंग है क्योंकि 85 साल से ज्यादा हो गए हैं इस केस को.

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