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गोमांस के नाम पर ट्रेन में बुजुर्ग को मारे थे थप्पड़, अब जाकर पहला आरोपी धरा गया

कुल चार आरोपी थे, जिनमें से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है. जानकारी है कि जिस यात्रा में उन्होंने बुज़ुर्ग को पीटा, वो असल में मुंबई जा रहे थे. पुलिस में भर्ती के लिए.

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नासिक से आई वायरल वीडियो. (फ़ोटो - X)
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सोम शेखर
5 सितंबर 2024 (पब्लिश्ड: 06:46 PM IST)
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हफ़्ते भर पहले महाराष्ट्र में एक ट्रेन के अंदर अशरफ नाम के बुजुर्ग को कुछ युवकों ने अपमानित किया था. उन्हें गालियां दी थीं, उन्हें कई बार थप्पड़ मारे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बताया गया कि इन युवकों ने बुजुर्ग पर गोमांस ले जाने का आरोप लगा कर उनसे ऐसा बर्ताव किया. बाद में पीड़ित के परिवार की तरफ से FIR दर्ज कराई गई. अब खबर है कि कुल चार आरोपियों में से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

स्थानीय मीडिया रपटों के मुताबिक़, घटना 28 अगस्त की है. जब ढुले-CSMT एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से गुज़र रही थी, तब घटी. पीड़ित व्यक्ति का नाम हाजी अशरफ़ मुनयार है. उम्र, 72 साल. 

जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिख रहा है कि उनके सहयात्री उन्हें पीट रहे हैं. मगर बात यहां से शुरू नहीं हुई थी. सबसे पहले बहस सीट को लेकर शुरू हुई. आरोपियों ने इधर-उधर टटोला, तो कथित तौर पर हाजी के सामान में मांस मिल गया. इसके बाद तो आसपास के लोग उन पर बरस ही पड़े. अशरफ उनके सामने गिड़गिड़ाता रहे और बताते रहे कि ये गोमांस नहीं, बल्कि बकरे का मांस है. मगर कोई माना नहीं. वीडियो में दिख रहा है कि कई लोगों ने बुज़ुर्ग व्यक्ति को घेर लिया, उन्हें धमकाया, कई बार गालियां दीं, फिर उन पर हमला कर दिया. अशरफ को बार-बार जोर-जोर से थप्पड़ मारे जा रहे थे. 

ये भी पढ़ें - गोमांस ले जाने के शक में चलती ट्रेन में बुजुर्ग के साथ मारपीट, घटना पर रेलवे पुलिस ने क्या कहा?

इस केस की जांच सरकारी रेल पुलिस (GRP) कर रही है. उन्होंने इस केस में चार लोगों को आरोपी बनाया है. सुनील जाधव (19), आकाश अवहाद (30), नितेश अहिरे (30) और जयेश मोहिते (21). जानकारी है कि चारों मुंबई जा रहे थे. पुलिस में भर्ती के लिए.

गुरुवार, 5 सितंबर को सुनील जाधव को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. ठाणे GRP की सीनियर इंसपेक्टर अर्चना दुसाने ने मीडिया को बताया कि जाधव को गिरफ़्तार कर अदालत में पेश किया गया और शुक्रवार, 6 सितंबर तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. जाधव पर आरोप हैं कि उसने हमले का वीडियो बनाया था.

बाक़ी तीन अभी भी फ़रार हैं.

इस घटना को लेकर आरोपियों के ख़िलाफ़ मजबूत केस न बनाने के लिए GRP की आलोचना हुई थी. इसके बाद उन्होंने मामले में डकैती और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं भी जोड़ीं. चूंकि डकैती का आरोप ग़ैर-ज़मानती है, इसलिए GRP अधिकारियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और तीनों आरोपियों की ज़मानत रद्द करवा दी. ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी किए गए. दुसाने ने कहा कि बाक़ी तीनों को जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

वीडियो: चलती ट्रेन में भीड़ ने गोमांस के शक में बुजुर्ग को पीटा

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