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NDTV से बैन हटाकर सरकार ने अपनी जेब में धर लिया

सुप्रीम कोर्ट में कल होनी थी सुनवाई.

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आशीष मिश्रा
7 नवंबर 2016 (अपडेटेड: 7 नवंबर 2016, 02:28 PM IST)
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हिंदी का एक चैनल है. खबर देता है. नाम है NDTV इंडिया. पता तो होगा ही. NDTV इंडिया पर आरोप है कि न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाले कॉन्टेंट के लिए बनाए गए प्रोग्राम कोड को तोड़ा है, जिसकी वजह से I&B मिनिस्ट्री ने उसे एक दिन तक ऑफ-एयर रहने का आदेश दिया था. अब कुछ ऐसी खबर आई है कि सरकार ने फिलहाल इस बैन पर रोक लगा दिया है.
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अब ये नहीं पता है कि सरकार ने रवीश के शो के बाद मचे हल्ले की वजह से ऐसा किया या वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते को तैयार हो गई है या कोई और बात है. मिनिस्ट्री ने चैनल को 9 नवंबर को दोपहर एक बजे से 10 नवंबर को दोपहर एक बजे तक ऑफ-एयर रहने का आदेश दिया था. NDTV उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया. माने वो एक दिन के बैन के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होगा. अखबार में जैसा लिखा रहता वैसे में पढ़ें.
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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हुआ. लेकिन उससे पहले पता लगा कि सरकार ने ही बैन को अपनी जेब में धर लिया है.

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